हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हमें लगता है कि हमें अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर अंतरिम में क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष बड़े पैमाने पर कई मुद्दे लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला करने का अधिकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया गया। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हमें लगता है कि हमें अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर अंतरिम में क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष बड़े पैमाने पर कई मुद्दे लंबित हैं।
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर लगभग 10 मुकदमे दायर किए गए हैं। 26 मई को हाई कोर्ट ने सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ करने का निर्देश दिया था। यह आदेश देवता की ओर से अगली मित्र (कानूनी प्रतिनिधि को इंगित करने वाला शब्द) रंजना अग्निहोत्री, एक वकील के माध्यम से दायर याचिका पर आया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सर्वेक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में याचिका दायर की. ट्रस्ट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 31 मार्च को मथुरा की एक अदालत ने सर्वेक्षण का निर्देश देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि वे बाद में उच्च न्यायालय चले गए, जिसने 10 जुलाई को मथुरा अदालत के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हुए अपील खारिज कर दी। भाटिया ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय अपने 10 जुलाई के आदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता।
ईदगाह समिति ने अदालत को सूचित किया कि उच्च न्यायालय में सभी मुकदमों को समेकित करने के 26 मई के आदेश के खिलाफ एक अपील उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है और विचाराधीन है। पीठ ने कहा कि यहां पक्षों के अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, याचिका खारिज की जाती है…” इसमें कहा गया है कि यह उच्च न्यायालय को निर्णय लेना है कि वे किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं।
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