हाइलाइट्स
सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला सिपाही के साथ दरिंदगी से जुड़े मामले की सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई
एसपी रेलवे, लखनऊ पूजा यादव हाईकोर्ट में पेश हुईं और अब तक हुई जांच के बारे में उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी
प्रयागराज. अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला सिपाही के साथ दरिंदगी से जुड़े मामले की सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई. मामले में आज यूपी सरकार और रेलवे की तरफ से जवाब दाखिल किया गया. एसपी रेलवे, लखनऊ पूजा यादव हाईकोर्ट में पेश हुईं और अब तक हुई जांच के बारे में उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि महिला सिपाही की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है. हालत सामान्य होने पर महिला सिपाही का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एसपी रेलवे पूजा यादव ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आरोपियों की पहचान की जा रही है. घटना की जांच और वर्कआउट के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. मामले के जल्द से जल्द खुलासे को लेकर टीमें दिन-रात काम कर रही हैं. जीआरपी ऑफिसर और यूपी सरकार के जवाब पर कोर्ट ने संतुष्टि जताई. कोर्ट ने यूपी सरकार को जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया.
13 सितंबर को अगली सुनवाई
यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गंभीर रूप से घायल महिला सिपाही के इलाज के बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं. रेलवे की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कोर्ट में पेश हुए. बताया गया कि जिस कोच में वारदात हुई थी उसे सील कर दिया गया है. रेलवे इस घटना को लेकर गंभीर है. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में आज मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट इस मामले में 13 सितंबर को फिर सुनवाई करेगा. 13 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी.
रविवार को चीफ जस्टिस के घर बैठी स्पेशल बेंच
गौरतलब है कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेकर रविवार को छुट्टी के दिन रात के वक्त सुनवाई की थी. रविवार रात चीफ जस्टिस के आवास पर स्पेशल बेंच बैठी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए आज दोपहर रेलवे और यूपी सरकार से जवाब तलब किया था. साथ ही जांच टीम का सुपरविजन करने वाले अधिकारी को तलब किया था. 13 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में किसी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं होना होगा. हाईकोर्ट के वकील राम कौशिक ने भी इस मामले में चीफ जस्टिस को एक लेटर देकर उनसे इसे पीआईएल के तौर पर स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया था. एडवोकेट राम कौशिक के इस लेटर को जनहित याचिका के तौर पर कायम कर हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई की है. बता दें कि महिला सिपाही के साथ 30 अगस्त को ट्रेन में हैवानियत हुई थी. सरयू एक्सप्रेस अर्धनग्न और बेहोशी की हालत में खून से लथपथ पाई गई थी महिला सिपाही. हालत गंभीर होने की वजह से महिला सिपाही को इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू में रेफर किया गया था. महिला सिपाही की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है. पीड़ित महिला सिपाही के साथ रेप की भी आशंका जताई जा रही है.
गैंगरेप की भी आशंका
हालांकि, रेलवे पुलिस को दी गई तहरीर में सिर्फ जानलेवा हमले किए जाने की ही बात की गई है, गैंगरेप का आरोप नहीं लगा है. बता दें कि सुल्तानपुर में तैनात महिला सिपाही की ड्यूटी अयोध्या के सावन मेले में लगी हुई थी. बताया जा रहा है कि मनकापुर से अयोध्या रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में वारदात को अंजाम दिया गया है.
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Tags: Allahabad high court, Allahabad news
FIRST PUBLISHED : September 04, 2023, 14:34 IST