प्रयागराज13 मिनट पहले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूस्वामियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार या अथारिटी भूस्वामियों को जमीन का बैनामा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो जमीन लेने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपना सकती है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डी. रमेश की खंडपीठ ने ललितपुर के सौरभ शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिया है।
याची ने कहा, सरकार जबरन बैनामा कराना चाहती है जमीन