नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने सोमवार को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया और इसे गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया।
गृह मंत्रालय ने कहा, सिमी पर प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 की धारा 3(1) के तहत पांच साल की अवधि के लिए लगाया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि सिमी पर प्रतिबंध राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 564(ई), दिनांक 31 जनवरी, 2019 के माध्यम से लगाया गया है।
मंत्रालय ने कहा, सिमी आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।
मंत्रालय ने कहा कि सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
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