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गृह मंत्रालय द्वारा आई4सी का गठन समन्वित तरीके से साइबर अपराध से निपटने के मद्देनजर कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के वास्ते एक रूपरेखा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए किया गया था।
केंद्र ने साइबर क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करने के लिए ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (आई4सी) को गृह मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में नामित किया है।
गृह मंत्रालय द्वारा आई4सी का गठन समन्वित तरीके से साइबर अपराध से निपटने के मद्देनजर कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के वास्ते एक रूपरेखा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए किया गया था।
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 क तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए साइबर क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करने के लिए आई4सी को गृह मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में नामित किया है।
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