सरकार दे रही एक लाख से 50 लाख तक का लोन, 8वीं पास भी उठा सकते हैं लाभ

दुर्गेश सिंह राजपूत/नर्मदापुरम. बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने कहा कि पात्र हितग्राही जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं. विस्तृत जानकारी कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है.

बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है. बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. अनुसूचित जाति वर्ग अंतर्गत जिले के पात्र आवेदक www.samast.mponline.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

1 लाख से 50 लाख तक का लोन
इस योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं, सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजना स्थापना के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है. योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अथवा, वास्तव में जो भी कम हो की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर निगम द्वारा दिया जाता है.

ये व्यक्ति होंगे पात्र
आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए. आवेदक को किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए. योजना का लाभ आवेदक एक बार ले सकता है. कोई आवेदक किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा.

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