रजत भट्ट/गोरखपुरःसरकार की कई नीतियों और योजनाओं के तहत लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है. जिसमें कई योजनाएं शामिल हैं. कई बार लोगों को जानकारी न होने के वजह से इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता, तो वहीं कुछ लोग आवेदन कर लाभ ले पाते हैं. गोरखपुर में अब परिवार लाभ योजना पोर्टल पर आवेदन कर एकमुश्त सहायता लोगों को मिल सकती है. जिसके जरिए इन्हें 30 हजार की आर्थिक मदद भी मिलेगी. पिछले लगभग 4 महीने से यह पोर्टल बंद था. लेकिन खुलने के बाद अब इस पर आवेदन किया जा रहा है. आवेदन करने की कुछ प्रक्रिया और कुछ जरूरी कागजात होने आवश्यक है.
दरअसल समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाने वाले एकमुश्त सहायता उन्हें मिलता है. जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो या 18 से 60 साल की आयु वर्ग के परिवार के मुखिया या किसी अग्रसर व्यक्त की मृत्यु हो जाने पर विधवा महिला को 30 हजार की सहायता दी जाती है. वहीं यदि उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो यह सहायता उनके नाबालिक बेटे या अविवाहित बेटी को दे दी जाती है. वही यह आवेदन मृत्यु के 1 साल के अंदर ही करना होता है. जिसमें आवेदन करने वाले की औसतन संख्या 250 प्रति महीने होती है.
क्या कुछ कह रहे अधिकारी
सरकार के द्वारा चलाई जाने वाले इस योजना के तहत लोगों की मदद की जाती है. खासकर के उन परिवार वालों के जिनके मुखिया का निधन हो गया हो, पिछले 4 महीने से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का यह पोर्टल बंद था. जल्दी यह शुरू किया गया है. जिसमें कुछ लोगों ने आवेदन भी कर दिया है. वही समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि, इस योजना का पोर्टल अब शुरू हो गया है. अभी भी कुछ कमियां है जिसे सही किया जा रहा है. वहीं इसमें आवेदन के लिए मरे हुए व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जो व्यक्ति आवेदन करता है. उसके कुछ कागजात लगेंगे इसके बाद उन्हें एकमुश्त सहायता का लाभ मिल सकेगा.
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FIRST PUBLISHED : November 6, 2023, 10:35 IST