अभिनव कुमार/दरभंगा: अगर आप 15 वर्ष पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो हो जाएं सावधान! नहीं तो भुगतना पड़ सकता है भारी नुकसान. दरअसल, सरकारी परिवहन अधिनियम के तहत 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों का परिचालन अवैध माना गया है. इसके लिए जुर्माने की राशि भी तय की गई है. लेकिन इसके बावजूद आप टेंशन न लें.
15 वर्ष पुरानी गाड़ी आप सड़कों पर चला सकते हैं, लेकिन, उसके भी कुछ नियम हैं. जिनको आपको पूरे करने होंगे. अगर आपकी गाड़ी 15 वर्ष पुरानी हो गई है तो उसका रिन्यूअल आपको करवाना होगा, जो अगले 5 वर्षों तक का होता है. आइए जानते हैं इसकी क्या प्रक्रिया है.
क्या कहते हैं जिला परिवहन पदाधिकारी
जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा राजेश कुमार ने कहा कि अगर गाड़ी का फिटनेस सही सलामत हो तो उसे गाड़ी का रिन्यूअल करा सकते हैं. इसमें गाड़ी का वेरिफिकेशन होता है. MVI उसकी फिटनेस चेक करते हैं और गाड़ी के कागजात सब सही होना चाहिए यहां तक की चालान भी जमा होना चाहिए. 5 वर्ष के लिए तब जाकर आप अपनी गाड़ी का रिन्यूअल करवा सकते हैं.
जानिए क्या है मापदंड
इसमें सबसे पहले गाड़ी फिटनेस में उसकी वैधता सही होनी चाहिए. गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए और उसकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए. इसके बाद आप डीटीओ ऑफिस में आवेदन जमा कर सकते हैं. जहां आपको चालान भी जमा करना होगा. हर गाड़ी का अलग-अलग चालान काटता है. काउंटर पर सभी जानकारी दे दी जाती है कि बस का कितना चालान होता है, ट्रक का कितना होता है और कार का कितना होता है. बाइक का चालान भी कटता है.
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FIRST PUBLISHED : October 12, 2023, 24:26 IST