सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाने के लिए विधेयक महाराष्ट्र विस में पेश

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महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य विधानमंडल के मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी और निचले सदन से पारित होने के बाद इसे विधान परिषद में भेजा जाएगा।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवारको विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है।
पवार के पास वित्त विभाग भी है।

महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य विधानमंडल के मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी और निचले सदन से पारित होने के बाद इसे विधान परिषद में भेजा जाएगा।

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन सेवाओं का कुल कारोबार हजारों करोड़ रुपये है और इन पर कर लगने से राज्य को निश्चित रूप से लाभ होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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