चंडीगढ़. हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक या निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान के मामले में संपत्ति क्षति वसूली कानून 2021 में निर्धारित किए गए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया. यह निर्देश 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च से पहले आया है. संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते ‘दिल्ली चलो’ मार्च की घोषणा की है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने नागरिक और पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किया. सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे गए पत्र में प्रसाद ने कहा है कि यह सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जाए कि सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों से की जा सकती है.

सचिव ने सभी अधिकारियों से उपरोक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने और गृह विभाग को कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भेजने को कहा. हरियाणा में अधिकारियों ने प्रस्तावित मार्च को विफल करने के लिए कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कील तथा कंटीले तारों का उपयोग करके अंबाला, जींद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमाओं पर किलेबंदी कर दी है.
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FIRST PUBLISHED : February 12, 2024, 23:45 IST