संजय सिंह के लिए अदालत ने पौष्टिक आहार व बोतल बंद पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

 दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और सांसद संजय सिंह को राष्ट्रीय राजधानी के बाहर की अदालतों में पेशी के दौरान उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है।

विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिंह की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया। सिंह ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि दिल्ली की बाहर की अदालतों में पेशी के दौरान उन्हें साफ पेयजल, पौष्टिक आहार और रहने के लिए स्वच्छ स्थान जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि जब आप के राज्यसभा सदस्य राष्ट्रीय राजधानी के बाहर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो भोजन की पसंद के संबंध में कुछ सीमाएं हो सकती हैं।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस अदालत का मानना है कि भले ही आवेदक एक सांसद हैं, लेकिन वह विचाराधीन कैदी के रूप में किसी विशेषाधिकार या खास सुलूक के हकदार नहीं हैं।’’

न्यायाधीश ने कहा कि पहले से ही रिकॉर्ड में लाई गई उनकी चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें जेल में डॉक्टरों द्वारा बताया गया आहार दिया जा रहा है।
न्यायाधीश ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी आवेदक को पेशी के लिए शहर के बाहर की अदालतों में ले जाया जाए तो उन्हें उनकी पसंद का स्वस्थ और पौष्टिक आहार दिया जाए, लेकिन यह चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप हो।

अदालत ने कहा कि यह भोजन ट्रेन की पेंट्री कार में उपलब्ध हो या आईआरसीटीसी के ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जाए।’’
उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के खाने की कीमत विचाराधीन कैदियों के लिए प्रति खुराक निर्धारित 70 रुपये से अधिक है तो बढ़ी हुई कीमत आवेदनकर्ता दे और संबंधित अधिकारी यह कीमत उनसे वसूल सकते हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि सिंह को यात्रा के दौरान आहार के अलावा बोतल बंद पानी भी उपलब्ध कराया जाए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *