गोपालगंज. बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज हो गई है. एसीजेएम- 9 अभिषेक कुमार जज द्वारा बेल खारिज किए जाने के बाद अब जिला जज के यहां जमानत के लिए अपील की जाएगी. इस बीच सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायालय का मामला है, इसलिए टिपा-टिप्पणी से बचना चाहिए.
गोपालगंज में मां थावे दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सहानुभूति के तौर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने की बात से भी किनारा कर लिया. उन्होंने कहा कि जिस काम से आएं हैं, उस काम में रहेंगे. बता दें कि सियासी हलके में इस बात की जोरों से चर्चा है कि लालू परिवार की शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बढ़ गई है.
गौरतलब है कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के ऊपर हुसैनगंज थाना क्षेत्र में छपिया गांव के फुलवारी में स्थित 42 कट्ठा जमीन के मामले में बीते छह अक्तूबर को जमीन मालिक अभिषेक कुमार उर्फ जिमी के द्वारा फोन पर धमकी देने और गोलीबारी के मामले में हुसैनगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई गयी थी.
वहीं, तीन दिन पहले ओसामा शहाब राजस्थान के कोटा जिले में धारा-151 के तहत कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उनपर और उनके साथियों पर शांति भंग करने के आरोप लगे थे. गिरफ्तारी की सूचना पर हुसैनगंज पुलिस कोटा जाकर ओसामा को अपने साथ लाई और एसीजेएम-9 के यहां कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था.
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FIRST PUBLISHED : October 19, 2023, 16:55 IST