शर्मनाक! गैंगरेप की पीड़िता के पिता को स्‍कूल ने भेजा नोटिस, कहा- 14 लाख रुपए बकाया

मिथिलेश गुप्‍ता
मंदसौर/ इंदौर.  मंदसौर में जून 2018 में 7 साल की जिस मासूम के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी, उसी बच्‍ची के पिता को अब स्‍कूल प्रबंधन ने 14 लाख रुपए बकाया का नोटिस दे दिया है. उस घटना के बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ मंदसौर छोड़कर इंदौर चली गई थी. तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़िता और उसके परिवार को इंदौर में आवास, दुकान और बच्ची की पढ़ाई के खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली थी. पीड़िता और उसकी बहन का इंदौर के स्‍कूल में एडमिशन कराया गया था.

अब स्‍कूल प्रबंधन ने कहा है कि 2018 से 2023-24 तक के शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई, हॉस्टल सुविधा, डीजल, गैस समेत अन्य खर्च 14 लाख रुपए से ज्‍यादा हो चुका है. पीड़िता छठी, जबकि बड़ी बहन 11वीं में है. स्कूल ने इस नोटिस की प्रति इंदौर कलेक्टर, जेडी, डीईओ को भी भेजी है. इससे पहले बीते सत्र में मासूम का रिजल्‍ट रोका गया था. इसकी जानकारी मिलने पर तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भुगतान का आश्‍वासन दिया था उसके बाद मासूम का रिजल्‍ट जारी किया था.

सीएम मोहन यादव से विधायक ने की मांग, कहा- स्‍कूल को भुगतान हो
इस मामले में मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की ओर से ली थी. इसमें विद्यालय को भुगतान किया जाए और बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जाए.

स्‍कूल प्रबंधन ने सार्वजनिक किया मासूम पीड़िता का नाम
विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि भुगतान होना चाहिए और जो अफसर लापरवाही कर रहे हैं; उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पष्‍ट निर्देश हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी पीड़िता का नाम और पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंदौर के स्‍कूल ने यह बड़ी गलती कर दी है. यह आपत्तिजनक है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से बच्चियों का नाम लिखा है.

शर्मनाक! गैंगरेप की पीड़िता के पिता को स्‍कूल ने भेजा नोटिस, कहा- 14 लाख रुपए बकाया

राशि अब तक बकाया है, इसलिए पत्र भेजाः प्रिंसिंपल
स्कूल की प्रिंसिंपल ने News 18 को बताया कि पीड़िता व उसकी बहन को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं. एक बार कुछ राशि रेडक्रॉस से दी गई थी, पर इसके बाद से लगातार बकाया है. पैरेंट्स को सूचना-पत्र दिया है. मंदसौर में 26 जून 2018 को 7 साल की बच्ची से लड्डू का लालच देकर दो दरिदों ने गैंगरेप किया था.  कोर्ट आरोपियों को फांसी की सजा तक सुना चुका है.

Tags: Big crime, Crime Against Child, Crime against women, Crime News, Indore news, Mandsaur news, Mp news, Shivraj singh chouhan

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