वित्त मंत्रालय ने इन बैंकों को जारी किया नया आदेश, क्या आपका भी है खाता?

Finance Ministry to PSBs: वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है. साइबर अपराधों (cyber security) से बचाने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं. यूको बैंक में हाल ही में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपने डिजिटल संचालन से संबंधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने को कहा है.

सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा की मजबूती की जांच करें और उसे मजबूत करने के उपाय करें. सूत्रों ने कहा कि बैंकों को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और भविष्य के साइबर खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए.

RBI और वित्त मंत्रालय कर रहे हैं अलर्ट

वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नियमित अंतराल पर बैंकों को इस बारे में जागरूक करते रहे हैं. पिछले हफ्ते सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक में तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के माध्यम से कुछ लोगों के खातों में गलत तरीके से 820 करोड़ रुपये चले गए थे.

NPCI की तरफ से किया जाता है संचालन

आईएमपीएस मंच का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा किया जाता है. आईएमपीएस के जरिए 2 बैंकों के बीच में तुरंत पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है. IMPS के जरिए पैसा ट्रांसफर करने के बाद में आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है. 

यूको बैंक ने कर रहा है वसूली

यूको बैंक ने शेयर बाजार को बताया है कि उसने सक्रियता से कदम उठाकर भुगतान पाने वालों के खातों पर रोक लगा दी और 820 करोड़ रुपये में से 649 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. यह गलत ढंग से भेजी गई कुल राशि का करीब 79 प्रतिशत है. हालांकि, यूको बैंक ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह तकनीकी खराबी मानवीय त्रुटि के कारण हुई या ‘हैकिंग’ के प्रयास के कारण ऐसा हुआ.

इनपुट – भाषा एजेंसी के साथ

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