लैंगिक रूढ़िवादिता पर हैंडबुक में ‘सेक्स वर्कर’ शब्द में संशोधन करेगा सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court

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तस्करी विरोधी गैर सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा लिखे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूढ़िवादिता पर अपनी हैंडबुक में सेक्स वर्कर शब्द को स्करी की शिकार/उत्तरजीवी या व्यावसायिक यौन गतिविधि में लगी महिला या व्यावसायिक यौन शोषण के लिए मजबूर महिला से बदलने का फैसला किया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक रूढ़िवादिता पर अपनी हैंडबुक में सेक्स वर्कर शब्द को अधिक समावेशी भाषा से बदलने का निर्णय लिया है। यह बदलाव तस्करी विरोधी गैर सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा यह चिंता जताए जाने के बाद आया है कि सेक्स वर्कर शब्द लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। तस्करी विरोधी गैर सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा लिखे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूढ़िवादिता पर अपनी हैंडबुक में सेक्स वर्कर शब्द को स्करी की शिकार/उत्तरजीवी या व्यावसायिक यौन गतिविधि में लगी महिला या व्यावसायिक यौन शोषण के लिए मजबूर महिला से बदलने का फैसला किया है। 

मामले से परिचित लोगों ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वेश्या  जैसे शब्दों के लिए सेक्स वर्कर शब्द का उपयोग लैंगिक रूढ़िवादिता के एक और सेट को बढ़ावा दे सकता है। मानव तस्करी विरोधी मंच के बैनर तले गैर सरकारी संगठनों का समूह जिसमें गोवा से एआरजेड शामिल है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार, सीआरपी, अनुराग भास्कर ने एआरजेड को एक ईमेल में सूचित किया कि सीजेआई ने बदलाव को स्वीकार कर लिया है।

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