भोपाल. मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना के तहत महिलाओं को फ्री में घर दिया जाएगा. यह योजना ऐसे परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिनका अपना खुद का घर नहीं है. योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गये परिवारों को मुख्यमंत्री लाली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा. प्रदेश में करीब चार लाख 75 हजार ऐसे परिवार हैं, जिनका इस योजना से अपना खुद का आशियाना होने का सपना पूरा होगा.
किस परिवार को मिलेगा इस योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में 3 लाख 78 हजार 662 उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर अपने आप रिजेक्ट हो गए हैं.
- योजना का लाभ एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97 हजार परिवार को भी मिलेगा.
- लाड़ली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है. साथ ही जिन्हें केन्द्र या राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है.
अन्य श्रेणी के परिवारों को भी होगा फायदा
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में छूटे हुए वह भी परिवार शामिल होंगे, जो निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं.
- पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो.
- मोटरयुक्त चौपहिया वाहन स्वामी नहीं हो.
- परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो.
- मासिक आय 12 हज़ार या कम हो.
- परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं हो.
- 2.5 एकड़ या इससे कम सिंचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि हो.
कैसे जमा होंगे आवेदन?
मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के आवेदन ग्राम पंचायतों में जमा होंगे. जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे. आवास योजना में निर्धारित पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही आवेदन-पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा कराएंगे.
- सचिव / ग्राम रोजगार सहायक द्वारा आवेदन की पावती दी जाएगी.
- आवेदन-पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नम्बर, बैंक खाता क्रमांक, जॉब कार्ड (अगर उपलब्ध है),
- लाडली बहना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के लिये), की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति जमा करना होगा.
जनपद पंचायत में पंजीयन, जिला पंचायत में स्वीकृति
ग्राम पंचायत में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों की सूची जनपद पंचायत को भेजी जाएगी. ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्रों को जनपद पंचायत के अधिकारी pmayg.nic.in पोर्टल पर लॉगिन कर “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना” में हितग्राहियों को पंजीयन करेंगे.
पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी
आवेदन करने की अंतिम तारीख यानी पांच अक्टूबर के बाद एक सप्ताह के भीतर सीईओ जनपंच पंचायत सभी आवेदनों की पंचायतवार सूची सीईओ जिला पंचायत को भेजेंगे. सूची का परीक्षण करने के बाद जिला पंचायत सीईओ इसे राज्य सरकार के पास भेजेंगे. सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद ऐसे परिवार को घर दिलाने का जिम्मा जिला पंचायत सीईओ पर होगा.
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FIRST PUBLISHED : September 23, 2023, 14:18 IST