रोड एक्सीडेंट क्लेम मिलने में नहीं होगी देरी, बिहार में खुला क्लेम ट्रिब्यूनल

कुंदन कुमार/गया. मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए गया जिले में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण की स्थापना की गई है. इसके खुलने से मगध प्रमंडल क्षेत्र के पांच जिला गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा के लोगों को एक्सीडेंट क्लेम के लिए परेशान नहीं होना होगा. यहां दुर्घटना से संबंधित मामले सुने जाएंगे एवं उन्हें पटना न जाकर यही न्याय प्राप्त होगा. इसका काम जिले में होने वाली दुर्घटनाओं के मुआवजा दावों का निबटारा करना होगा.

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट खुलने से लोगों को मुआवजे में सहूलियत मिलेगी. इससे पहले मुआवजा पाने के लिए लोगों को सालों साल इंतजार करना पड़ता था. गया जिला में बिहार मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज अशोक कुमार सिंह ने प्रथम जज के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया.

परिजनों को बीमा क्लेम के लिए नहीं होगी परेशानी
मोटर दुर्घटना के बाद भुक्तभोगी या उसके परिजन जिला न्यायालय में क्लेम के लिए आवदेन करते थे. लंबी प्रक्रिया और वाद के निस्तारण की गति धीमी होने की वजह से न्याय में देरी होती थी और जरूरतमंद को क्लेम समय से नहीं मिल पाता था. लेकिन इसके खुलने से भुक्तभोगी अथवा परिजनों को बीमा क्लेम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. उन्हें समय से न्याय मिल सकेगा.

इस संबंध में जज अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मामलों को सुलझाया जाए. लोगों को मुआवजा दिलवाया जाय. उन्होंने बताया कि यह पांच जिला के लोगों को दुर्घटना से संबंधित मामले सुने जाएंगे. उन्हें पटना की ओर न जाकर यही न्याय प्राप्त होगा.

दुर्घटनाओं के मुआवजा दावों का करना होगा निबटारा
बता दें कि बिहार के प्रत्येक जिले में मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है. जिसका काम जिले में होने वाली दुर्घटनाओं के मुआवजा दावों का निबटारा करना होगा. परिवहन विभाग के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के अनुसार, दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज या जिला जज की नियुक्ति होनी है. इसी के तहत गया जिला में बिहार मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज अशोक कुमार सिंह ने प्रथम जज के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया.

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जानिए क्या है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल
गौरतलब हो कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एक विशेष अदालत है, जहां मोटर दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मामले से निपटती है जिसमें पीड़ित या मृतक के आश्रित, वाहन के मालिक, चालक और संबंधित बीमा कंपनी के खिलाफ मुआवजे की मांग करते हैं. इस प्रकार एमएसीटी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरुप होने वाले नुकसान और चोट के मामले में संबंधित दावा से निपटारा करती है.

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