राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, BJP ने चुनाव आयोग से फिर की शिकायत, अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारत के चुनाव आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कथित उल्लंघन के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया गया है। यह शिकायत राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर केंद्रित है। भाजपा ने तर्क दिया कि वह पोस्ट जिसमें स्वास्थ्य सेवा, गैस सब्सिडी, कृषि ऋण राहत, अंग्रेजी शिक्षा, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित वादे शामिल थे, साथ ही राजस्थान में चल रही मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया था, जो 48 घंटे की साइलेंस जोन सीमा का उल्लंघन था।

पार्टी ने आगे आरोप लगाया कि राजस्थान में मतदान के दिन इस तरह का संदेश पोस्ट करना अधिनियम की धारा 126 के तहत अपराध है, जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के 48 घंटों के भीतर किसी भी चुनाव संबंधी सामग्री के प्रदर्शन पर रोक लगाता है। पत्र में, भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी की पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले ही बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा देखा जा चुका है, 25 नवंबर को सुबह 10:35 बजे तक 2,30,900 से अधिक दर्शक थे। 

भाजपा का दावा है कि यह कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक द्वारा कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन है। मतदान की तारीख पर इस तरह के दुस्साहसिक कृत्य से आयोग को सख्ती से निपटना चाहिए और दोषी के खिलाफ तत्काल कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा ने चुनाव आयोग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” को गांधी के खाते को तुरंत निलंबित करने और “अपमानजनक सामग्री” को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया। इसने चुनाव आयोग से मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान को आपराधिक शिकायत दर्ज करने और कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने का भी आह्वान किया।



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