राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को दी मंजूरी, Nari Shakti Vandan Act भारत में बना कानून

President Murmu

ANI

राष्ट्रपति मुर्मू की सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की। अब इसके अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में कानून बन गया। राष्ट्रपति मुर्मू की सहमति मिलने के बाद भारत सरकार ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की। अब इसके अधिनियम बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। 

संसद के एक विशेष सत्र में, महिला आरक्षण विधेयक को इस महीने लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जिससे यह भारतीय संसद द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई क्योंकि इसने 19 सितंबर को अपना संचालन नए संसद भवन में स्थानांतरित कर दिया। केवल एआईएमआईएम ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे केवल सवर्ण महिलाओं का उत्थान होगा क्योंकि मुस्लिम महिला प्रतिनिधियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। कांग्रेस ने भी ओबीसी आरक्षण की मांग की और संसद में इसके पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी इसे लागू होने में लगने वाले लंबे समय पर सवाल उठाया।

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