राज्य संघों का आरोप, SC को FIFA के पत्रों से वंचित रखा गया

कई राज्य फुटबॉल संघों ने अवमानना याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जनादेश में संबद्ध इकाइयां हस्तक्षेप कर रही थीं. 35 राज्य संघों के पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों ने अवमानना याचिका में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एआईएफएफ चुनावी कॉलेज में प्रतिष्ठित फुटबॉलरों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न की.

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 22 Nov 2022, 07:57:12 PM
Supreme Court

(source : IANS) (Photo Credit: Twitter )

नई दिल्ली:  

कई राज्य फुटबॉल संघों ने अवमानना याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जनादेश में संबद्ध इकाइयां हस्तक्षेप कर रही थीं. 35 राज्य संघों के पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों ने अवमानना याचिका में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एआईएफएफ चुनावी कॉलेज में प्रतिष्ठित फुटबॉलरों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न की.

फीफा ने इस साल 6 जुलाई और 25 जुलाई को सीओए को एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने सीओए को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जैसा कि जून 2022 में हुई बैठकों के दौरान दोहराया गया था, एआईएफएफ के निर्वाचक मंडल को संशोधित नहीं किया जा सकता है. फीफा ने सीओए को स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ियों को चुनावी कॉलेज के सदस्य के रूप में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि यह फीफा के नियमों का उल्लंघन होगा.

जवाबी हलफनामे में कहा गया है, याचिकाकतार्ओं ने अवमानना याचिका में 6 जुलाई, 2022 और 25 जुलाई, 2022 के पत्रों को संलग्न नहीं किया है, हालांकि उन्होंने अन्य सभी फीफा संचारों को संलग्न किया है.

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First Published : 22 Nov 2022, 07:57:12 PM






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