हाइलाइट्स
चूरू में होटल कर्मचारी की हत्या का मामला
चूरू SC- ST कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
खाने के पैसे मांगने पर चाकू मारकर कर दी थी युवक की हत्या
चूरू. चूरू जिले के बीदासर में साल 2018 में हुई हत्या के मामले में 3 आरोपियों को एससी- एसटी कोर्ट द्वार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. चूरू की एससी- एसटी कोर्ट की न्यायाधीश योगिता पारीक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया है. आरोपियों ने 2018 में बीदासर के एक होटल में काम करने वाले मजदूर की चाकू मारकर इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने आरोपियों से खाने के बिल के पैसे मांग लिए थे. चूरू की एससी- एसटी कोर्ट ने मामले में 15 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रकाश, अशोक और कानाराम को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
एससी/एसटी विशेष कोर्ट के अपर लोक अभियोजक अजीत राठौड़ ने बताया कि 2 सितम्बर 2018 को मृतक के भाई ताराचंद ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह बीदासर के जय भवानी होटल पर अपने चचेरे भाई कालू के साथ काम करता था. वहीं 1 सितम्बर 2018 की रात करीब 10 बजे तीन व्यक्ति टेम्पो में सवार होकर होटल पर खाना खाने आए थे और इसी दौरान तीनों का आपस में विवाद हो गया था जिसके बाद उन लोगों ने कालू पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी.
खाने के पैसे दिए बगैर भागने की फिराक में थे आरोपी
पुलिस जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी होटल से खाने का भुगतान किए बगैर टेम्पो में बैठकर रवाना हो गए थे. ऐसे में ताराचंद और कालू ने तीनों का साइकिल से पीछा किया और एक स्कूल के पास टेंपो रोक लिया. टेंपो से नीचे उतरते ही प्रकाश और अशोक ने कालू को पकड़ लिया और आरोपी कानाराम ने कालू पर चाकू से हमला कर दिया जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे.
उदयपुर में शराब के नशे में चाकू मारकर कर दी थी युवक की हत्या
राजस्थान के उदयपुर में 10 अक्टूबर की रात को एक दोस्त ने मामूली विवाद पर दूसरे दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी थी. जानकारी के मुताबिक राजसमंद निवासी रोहित और उसका आरोपी दोस्त साथ बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान सिगरेट मांगने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई. इस बात को लेकर आरोपी दोस्त ने गुस्से में आकर अपनी जेब से चाकू निकाला और रोहित के सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
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FIRST PUBLISHED : October 14, 2023, 19:34 IST