राजस्थान में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी, छह नवंबर तक होगा नामांकन

Usha Sharma

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उन्होंने बताया कि नामांकन भरने के लिए आने वाले उम्मीदवार के साथ चार व्यक्ति सहित कुल पांच व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी जो अपराह्न तीन बजे तक चलेगी।

राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राज्य विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी और इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति से नयी विधानसभा गठन के लिए चुनाव कराने हेतु मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी की है और इसी क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 30 और 56 के तहत आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी कर दी है।
गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट के लिए सोमवार को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूर्वाह्न 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई।

उम्मीदवार छह नवंबर तक पर्चे दाखिल कर सकते हैं। उक्त अवधि के दौरान पांच नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच सात नवंबर को की जाएगी और उन्हें वापस लेने की अंतिम तारीख नौ नवंबर है।
राजस्थान में एक ही चरण में 25 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा एवं मतगणना तीन दिसम्बर को होगी।
गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी।

उन्होंने बताया कि नामांकन भरने के लिए आने वाले उम्मीदवार के साथ चार व्यक्ति सहित कुल पांच व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
नामांकन भरने की प्रक्रिया पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी जो अपराह्न तीन बजे तक चलेगी।

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