युवाओं को रोजगार देने के लिए झारखंड सरकार चला रही मुख्यमंत्री सारथी योजना, ऐसे लें स्कीम का लाभ

आदित्य आनंद/गोड्डा. झारखंड सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना में सरकार युवाओं को अपने विकल्प के अनुसार कई प्रमुख सेक्टरों में प्रशिक्षण देती है. ट्रेनिंग  के बाद इस संस्थान से उन्हें निजी व सरकारी कंपनियों में रोजगार दिया जाता है जिनमें हेल्थ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एपैरल, आई.टी, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑटोमोटिव, प्लंबिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे प्रमुख सेक्टर शामिल हैं.

मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत राज्य सरकार तीन योजनाओं का संचालन कर रही है. इनमें झारखंड कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र और बिरसा योजना शामिल है.

1. झारखंड कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को न्यूनतम पाठ्यक्रम में 300 घंटे यानी 3 महीने तक का आवासीय व गैर-आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है. इसमें युवा अपने इच्छा अनुसार विकल्प चुन सकते हैं.

2. दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के तहत युवाओं को न्यूनतम पाठ्यक्रम में 576 घंटे यानी 6 महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है. इस दौरान युवाओं के रहने-खाने की व्यवस्था उपलब्ध होती है.

3. बिरसा योजना में प्रशिक्षण गैर आवासीय होते हैं. जिसमें NSQF यानी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत सभी डिजिटल कार्यक्रमों में लेवल 1, 2 और 3 तक के पाठ्यक्रमों की प्राथमिकता दी जाती है.

गोड्डा के श्रम पदाधिकारी संजय आनंद ने न्यूज 18 लोकल को बताया कि इन तीनों योजनाओं से जुड़ने पर गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों को घर से प्रशिक्षण केंद्र जाने तक आने-जाने के लिए सरकार के द्वारा प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि दी जाती है. साथ ही, प्रशिक्षण के बाद प्रमाणित सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणीकरण के तीन महीने के अंदर नौकरी नहीं मिलने पर युवकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह और युवती/दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रदान की जाती है.

इस योजना से जुड़ने के लिए युवाओं को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है. प्रशिक्षण के लिए इच्छुक युवक, युवतियों की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है. वहीं, बिरसा योजना के तहत आरक्षित श्रेणी में प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष भी निर्धारित किया गया है जिसमें इच्छुक लाभार्थियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम पांचवी पास व प्रशिक्षण ट्रेड के अनुसार होना अनिवार्य है.

इस योजना का प्रशिक्षण आपको अपने जिले में ही दी जाएगी. इससे जुड़ने के लिए ऑनलाइन https://jsdm.jharkhand.gov.in/jsdm/cms/en/ पर विजट कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं. योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-123- 3444 जारी किया है.

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