चंडीगढ़. हरियाणा में सरकार में फेरबदल हुआ है. नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम नियुक्त किए गए हैं. वहीं, अब उनकी नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. वकील जगमोहन भट्टी सीएम की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
जानकारी के अनुसार, सीएम की नियुक्ति के एक दिन बाद वकील जगमोहन भट्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. वकील ने याचिका में कहा कि नायब सिंह सैनी ने सांसद के पद से इस्तीफा दिए बिना सीएम पद की शपथ ली है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. वकील ने दलील दी है कि क्योंकि हरियाणा विधान सभा में 90 सदस्य होते हैं. सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब 91 हो गए हैं. संविधान के तहत विधान सभा की सदस्यता को नहीं बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वह आज याचिका दाखिल कर रहे हैं.

सांसद हैं सैनी
बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी मौजूदा समय में कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं. वह भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं. अहम बात है कि सैनी हरियाणा विधानसभा के सदस्य नहीं हैं. लेकिन नियम कहते हैं कि सीएम बनने के छह माह के अंदर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना होगा.
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FIRST PUBLISHED : March 13, 2024, 12:04 IST