रूपांशु चौधरी/हजारीबाग. जिला विधिक प्राधिकार हजारीबाग के द्वारा आगामी 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यह लोक अदालत सिविल कोर्ट परिसर हजारीबाग में आयोजित होने वाला है. जिसमें मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति ,सुलह योग्य आपराधिक वाद,पारिवारिक/ वैवाहिक वाद ,बैंक रिकवरी, सिविल वाद,मनरेगा, बिजली बिल सहित अन्य मामलों पर सुनवाई की जायेगी. इसमें वादों का निपटारा निशुल्क किया जायेगा.
इस संबंध में डालसा की सचिव गौरव खुराना ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश में इस वर्ष 9 मार्च को का पहला लोक अदालत का आयोजन होने वाला है. लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराया जाता है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है. इसमें जो मामले कंपाउंडेबल ,सुलहनीय होते हैं. उन मामलों को तुरंत निष्पादन किया जाता है. जिसमें दोनों पक्षकार उपस्थित होते हैं और उनकी सहमति से ही ये निष्पादन किया जाता है.
यह लोक अदालत लगेगा 9 मार्च को
इसमें फैमिली से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी, 138 यादि वैसे अपराधिक मामले जिसमें 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जितने भी मामले होते हैं. उन सबका निष्पादन जायेगा. इन सब मामलों के निष्पादन के लिए 11 से 12 बेंच का गठन किया जाएगा. सिविल कोर्ट हजारीबाग में 9 मार्च को दिन 11 बजे से लोक अदालत शुरू किया जाएगा. लोक अदालत में किसी की हार नहीं होती है, दोनों पक्षकार जीतते हैं.और यहां जो भी मामले आते हैं, निष्पादित किया जाता इस स्थिति में समय की भी बचत होती हैऔर पैसे की भी बचत होती है.सिविल कोर्ट हजारीबाग में अंतिम बार लोक अदालत का आयोजन 23 दिसंबर को हुआ था. जिसमें लगभग 13000 मामलों का निष्पादन किया गया था. वही इस बार लगभग 30000 मामलों के लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसके लिए 13000 से अधिक नोटिस अभी तक जारी किया गया है.
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FIRST PUBLISHED : March 6, 2024, 11:42 IST