मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक पूरी कर लें प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

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पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, केंद्र की ओर से यह दलील दिये जाने के बाद कि परामर्श प्रक्रिया अभी भी जारी है, आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ले, इस मुद्दे पर कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारक कानूनी रूप से बिना वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को 23 अप्रैल को सुनवाई के लिए पोस्ट किया, जिसमें संकेत दिया गया कि यदि केंद्र तब तक इस मुद्दे को हल करने में असमर्थ है, तो वह बीमा कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी। शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को उलट दिया गया जिसने एलएमवी लाइसेंस धारकों को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी थी।

पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने केंद्र की ओर से यह दलील दिये जाने के बाद कि परामर्श प्रक्रिया अभी भी जारी है, आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। हमें और समय चाहिए। पिछले साल 22 नवंबर को पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार (17 जनवरी) को करने का निर्देश देते हुए केंद्र से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी आवश्यक हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया में तेजी लाने और एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 

पीठ ने एजी से कहा कि यदि मुद्दा हल नहीं हुआ, तो मामले में जो बचा है उसकी सुनवाई के लिए कार्यवाही 23 अप्रैल को सूचीबद्ध की जाएगी। न्यायालय ने केंद्र को आगे बताया कि जब भी मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन पर निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, तो उसकी एक प्रति सुनवाई की अगली तारीख से एक सप्ताह पहले अदालत और कार्यवाही के पक्षकारों को सौंपी जानी चाहिए। 

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