रामपुर. पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जया प्रदा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मामलों में बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुईं. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की है.
कोर्ट से बाहर निकलने के बाद जया प्रदा ने कहा, ‘मैंने अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए और कोर्ट को बताया कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. अनजाने में कोई फोटो-वीडियो किया हो तो मुझे मालूम नहीं है. मैंने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया. आगे भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी.’
पूर्व सांसद जयाप्रदा ने कहा, ‘मैं कोर्ट के आदेश के अनुसार 6 मार्च को उपस्थित अदालत में उपस्थित हुई. पूरे सम्मान के साथ कहती हूं कि मैंने कभी कोर्ट की अवहेलना करने की कोशिश नहीं की. मैंने भागने की कोई कोशिश नहीं की. तबीयत खराब होने की वजह से मैं कोर्ट नहीं आ पाई.’
अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया, ‘पूर्व सांसद जया प्रदा अपने अधिवक्ताओं के साथ विशेष सांसद-विधायक अदालत के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल के समक्ष उपस्थित हुईं और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में अपना बयान दर्ज कराया. मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी.’
जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे. इन मामलों में अदालत ने पहले भी कई बार समन जारी किया था लेकिन पूर्व सांसद अदालत में पेश नहीं हुईं. इसके बाद उनके खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी हुए, लेकिन पुलिस उन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकी.
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अदालत ने दी थी सशर्त जमानत
बार-बार समन और वारंट जारी किए जाने के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने पिछली 27 फरवरी को जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया था और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर छह मार्च को उसके सामने पेश करने का निर्देश दिया था. हालांकि, जया प्रदा अपने अधिवक्ता के साथ चार मार्च को अदालत में पेश हुईं, जिस पर अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी.
अभिनेत्री जयाप्रदा 2019 के रामपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें सपा प्रत्याशी आजम खां से हार का सामना करना पड़ा था. वह 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से लोकसभा के लिए चुनी गईं थीं.
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FIRST PUBLISHED : March 6, 2024, 22:45 IST