मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा को कारोबारी ने कानूनी नोटिस भेजा

Mukul Sangma

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नोटिस में कहा गया है कि हेनरी को वर्ष 2013 में चिकित्सा संबंधी आपूर्ति की जब्ती के संबंध में गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि इस तरह की आपूर्ति के लिए उनके पास वैध लाइसेंस था। इसमें कहा गया है कि उन्हें 2018 में नयी दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपमुक्त कर दिया था।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा को शुक्रवार को एक कानूनी नोटिस दिया गया। संगमा को यह नोटिस उनकी ओर से ‘2बी ग्रुप ऑफ कंपनीज’ के प्रमुख हेनरी लालरेमसांगा को कथित तौर पर मादक पदार्थों के तस्करों का सरगना बताए जाने पर दिया गया।
हेनरी के वकील के खारमावफ्लांग ने संगमा को कानूनी नोटिस जारी कर उन्हें सात दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। यह नोटिस मुकुल द्वारा 19 और 20 सितंबर को दिए गए बयानों के जवाब में दिया गया।
कानूनी नोटिस में पूर्व मुख्यमंत्री से इस नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने और झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयानों को वापस लेने की मांग की गई है।

इसमें हेनरी के खिलाफ झूठी और अपमानजनक टिप्पणी करने या प्रकाशित करने पर तत्काल रोक लगाने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने को लेकर मुआवजे के रूप में नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर 20 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की गई है।
नोटिस में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर हेनरी आपराधिक और दिवानी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे ताकि आरोपियों को उनके मानहानि कारक बयान के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके।

नोटिस में कहा गया है कि हेनरी को वर्ष 2013 में चिकित्सा संबंधी आपूर्ति की जब्ती के संबंध में गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि इस तरह की आपूर्ति के लिए उनके पास वैध लाइसेंस था। इसमें कहा गया है कि उन्हें 2018 में नयी दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपमुक्त कर दिया था।

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