महिला उद्यमियों के लिए SIDBI की स्कीम ‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट’, कौन ले सकती हैं, कौन नहीं, जानें सबकुछ

Information on schemes for women for business: मोदी सरकार की कोशिश देशभर में आंत्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा देने की है. एक अनुमान के मुताबिक, 15.7 मिलियन से अधिक महिला-स्वामित्व वाले उद्यम हैं. महिलाएं स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को चलाने वाला एक मजबूत फोर्स बनकर उभर रही हैं. अनुमान है कि अगले पांच वर्षों के दौरान यह संख्या और बढ़ेगी. हालांकि सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि महिला उद्यमियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वे लिंगभेद के चलते पूर्वाग्रह भी वह झेलती हैं. धन की कमी और सही सहयोग और मार्गदर्शन भी महिलाओं को नहीं मिल पाता.

सरकार ने इन कठिनाइयों के जवाब में महिला उद्यमियों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनमें से एक है CGTMSE जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए शुरू किया गया था. पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इन लिंक्स पर जानकारी ले सकती हैं- महिलाएं अबकी बार FD नहीं, FD लैडरिंग करवाएं, कमाल का फायदा देगा यह तरीका! इसके अलावा यह भी पढ़ सकती हैं- नहीं बचता पैसा, नहीं कर पा रही सेविंग? ये 5 तरीके बटुए में दबा कर रखेंगे नोट

वे महिलाएं जो सूक्ष्म और लघु उद्यम शुरू करना चाहती हैं उन्हें इसके तहत सरकार वित्तीय मदद देती है. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) नाम से यह मदद दी जाती है. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और एमएसएमई मंत्रालय मिलकर इसे चला रहा है. इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए महिलाओं को कोलाट्रल फ्री वित्तीय मदद दी जाती है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC), उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFI), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC), स्केड्यूल कमर्शियल बैंक (SCB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB), स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) से ये लोन ले सकती हैं, मगर रीटेल व्यापार, एजुकेशनल संस्थान, स्वयं सहायता समूह (SHG) इस योजना के तहत गारंटी कवर के लिए योग्य नहीं रखे गए हैं.  (ये भी पढ़ें- 30 साल की नौकरीपेशा महिला को निवेश की शुरुआत करनी है तो स्टेप बाई स्टेप गाइड)

वैसे ये मदद केवल कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं को ही नहीं दी जाती है बल्कि जो पहले से ये कारोबार कर रही हैं उन्हें भी मिलती है. यानी, मौजूदा और नए दोनों उद्यम इस योजना के तहत कवर होने के योग्य हैं जिसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है जो कवर की गई महिला को 200 लाख रुपये यानी 2 लाख रुपये तक की क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता था और अब यह बढ़ाकर 500 लाख यानी 5 करोड़ कर दिया गया है. महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं.

हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं. जिस भी प्रोजेक्ट के लिए यह धनराशि दी जाती है वह महिलाओं द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है या फिर उनका मालिकाना हक हो. दोनों बातें लागू होने पर भी लागू हो जाता है. महिलाओं द्वारा संचालित और/या स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी कवर की सीमा 85% है. वैसे अन्य उधारकर्ताओं को 75% तक मिलता है.

Tags: Business news in hindi, New Scheme, Sidbi, Women Entrepreneurs, Women’s Finance

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