महादेव सट्टा ऐप: दम्मानी ब्रदर्श की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

उमेश मौर्य

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार हवाला कारोबारी भाई अनिल और सुनील दम्मानी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके पहले रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने दोनों कारोबारी भाइयों का जमानत आवदेन खारिज कर दिया था. इसके बाद दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

मालूम हो कि महादेव सट्टा ऐप के मामले की जांच कर रही ED की टीम ने बीते 23 अगस्त को रायपुर और दुर्ग में छापेमारी कर मनी लांड्रिंग के केस में हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी समेत ASI चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, को गिरफ्तार किया था.

हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

गिरफ्तारी के विरोध में दोनों भाई ने रायपुर स्थित ED की विशेष अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया था. जमानत मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को राजनीतिक दबाव में गिरफ्तार किया गया है. उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई साक्ष्य नहीं है और न ही रुपए के लेनदेन का कोई रिकॉर्ड है..

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वकील ने आगे यह भी कहा कि ED की पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से सशर्त जमानत की मांग की है. इस पर जस्टिस एन के चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में पिछले दो दिनों से सुनवाई चल रही थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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