मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, आज होगा फैसला, ED भी रखेगी पक्ष

दिल्‍ली आबकारी घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के ल‍िए शुक्रवार का दिन काफी अहम होने वाला है. सिसोदिया ने नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ( Rouse Avenue court) अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होगी. उनकी याच‍िका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी अपना पक्ष रखेगी.

सिसोदिया ने अपनी याच‍िका में पत्नी से हर हफ्ते मिलने के लिए दो दिन की कस्टडी पैरोल भी मांगी है. साथ ही, नियमित तौर पर जमानत देने की गुहार लगाई है. 28 जनवरी राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने उनकी याच‍िका पर सुनवाई की थी और प्रवर्तन निदेशालय से पक्ष रखने को कहा था. सिसोदिया की पत्‍नी सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस बीमारी से पीड़ित हैं. उनकी तबीयत आए दिन खराब रहती है. इसल‍िए वे नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं. इससे पर अंत‍िम बार 11 नवंबर 2023 को सिसोदिया अपने आवास पर जाकर पत्‍नी से मिले थे. तब कोर्ट ने सिर्फ 6 घंटे तक मुलाकात की इजाजत दी थी. उसके बाद उन्‍हें तिहाड़ जेल लौटना पड़ा था.

फरवरी 2022 से जेल में बंद
ईडी ने सिसोदिया को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था. उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में हैं.कई बार उन्‍होंने ऊपरी अदालतों में भी गुहार लगाई, लेकिन नियमित जमानत नहीं मिल पाई. सिसोदिया पर आबकारी घोटाले में धनशोधन का आरोप है. ईडी ने उन्‍हें मुख्‍य आरोपी बनाया है. ईडी बार-बार दावा करती है क‍ि अगर उन्‍हें जमानत दे दी गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. ईडी ने सिसोदिया के ख‍िलाफ काफी पुख्‍ता साक्ष्‍य होने का दावा भी किया है.

Tags: Aam aadmi party, Manish sisodia

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