विकाश पाण्डेय/सतना: अगर आप की उम्र 1 जनवरी 2022 से 18 वर्ष की पूरी हो चुकी है और आप का नाम वोटर आईडी में दर्ज नहीं है या किसी भूलवश आप के वोटर आईडी में समस्या है तो अब आप को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं. अब घर बैठ समस्या आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में दर्ज करा सकते हैं.
नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम दर्ज कराने के लिए सबसे पहले आप के अपने पास इन दस्तावेजों का होना जरूरी है. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, 5वीं, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार में से कोई एक डॉक्युमेंट जो आप की पहचान को प्रमाणित करता है.
ऐसे करें अप्लाई
– सभी आवश्यक दस्तावेज पास रखने के बाद आप अपने मोबाइल फोन से मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन जोड़ने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट www.nvsp.in को ओपन करें.
– वेबसाइट ओपन करने के बाद ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर को डाल कर कैप्चा भर के आईडी लॉगिन करनी है. उसके बाद कुछ जरूरी जानकारियां भरनी हैं.
– आईडी लॉगिन के बाद होम स्क्रीन में न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, जिसे चुन के आप वोटर आईडी का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से आपकी संपूर्ण जानकारी भरनी होगी.
पहले आएगा ये ऑप्शन
सब से पहले आप को होम पेज में ऑप्शन मिलेगा Yes, I am applying for the first time के ऑप्शन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे. इसके बाद आप की राष्ट्रीयता पूछी जाएगी, जिसे भारत कर के आप अगले पेज में पहुंच जाएंगे. इसके बाद आपको जन्मतिथि, राज्य, जिला, सहित सभी आवश्यक दस्तावेज की जानकारी भरनी होंगी. सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद नीचे दिए गए save and continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
दूसरे पेज पर ऐसे करें
दूसरे पेज में आपको अपना नाम, उपनाम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से भरना होगा. साथ ही रंगीन फोटो अपलोड करनी होगी, जिसके बाद save and continue के ऑप्शन को क्लिक कर अगले पेज में जाना है.
फिर खुलेगा ये पेज
नए पेज में आप को अपनी पर्सनल जानकारियों जैसे अपने माता पिता का नाम या फिर किसी रिश्तेदार का नाम और उपनाम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में डालना होगा साथ ही उनका भी वोटर आईडी नम्बर डालना होगा और उनसे आप का रिलेशन टाइप सिलेक्ट करना होगा जिसके बाद save and continue पर क्लिक करना होगा.
भरना होगा पूरा पता
इन सभी जानकारियां के बाद आप को अपना current address भरना होगा. साथ ही address proof document को अपलोड करना होगा, जिसमें राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जैसा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज होना अनिवार्य है. Address proof documents का नंबर भर के save and continue पर क्लिक करें. जिसके बाद एक डिक्लेरेशन खुलेगा, जिसमें आप कितने सालों से उस पते में रह रहे हैं बताना है. अपना स्थान भर के name of application के नीचे अपना नाम डाल कर आगे बढ़ना है.
मिलेगी रेफरेंस आईडी
जिसके बाद आप की एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. नीचे आप को नोट लिख कर आ जाएगा कि आप की ईमेल आईडी में रेफरेंस आईडी भेज दी गई है, जिसके द्वारा आप अपने वोटर आईडी स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं.
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Tags: Local18, Satna news, Voter ID Card, Voter List
FIRST PUBLISHED : January 8, 2024, 20:45 IST