मणिपुर के चुराचांदपुर में इंटरनेट सेवा निलंबन आदेश 26 फरवरी तक बढ़ाया गया

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मुख्य सचिव विनीत जोशी द्वारा जारी गृह विभाग के एक आदेश में कहा गया है, ‘‘राज्य सरकार ने चुराचांदपुर जिले में मौजूदा कानून- व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद जिले के पूरे राजस्व क्षेत्र में वीपीएन के माध्यम से दी जाने वाली इंटरनेट सेवाओं का निलंबन जारी रखने का फैसला किया है।’’

इंफाल। मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं का निलंबन आदेश पांच दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। एक पुलिसकर्मी के निलंबन के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी और मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव विनीत जोशी द्वारा जारी गृह विभाग के एक आदेश में कहा गया है, ‘‘राज्य सरकार ने चुराचांदपुर जिले में मौजूदा कानून- व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद जिले के पूरे राजस्व क्षेत्र में वीपीएन के माध्यम से दी जाने वाली इंटरनेट सेवाओं का निलंबन जारी रखने का फैसला किया है।’’ 

आदेश में मोबाइल सेवा प्रदाताओं को भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने सबसे पहले 16 फरवरी को इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी निलंबन लगाया था। मणिपुर के चुराचांदपुर में 15 फरवरी को हिंसा भड़क उठी थी और उग्र भीड़ ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) और उपायुक्त (डीसी) के कार्यालयों वाले सरकारी परिसर में घुसकर वाहनों को आग लगा दी थी और तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम दो लोग मारे गए और 30 घायल हो गए थे। यह हिंसा एक ‘हेड कांस्टेबल’ के निलंबन के बाद हुई थी। जिला पुलिस के एक ‘हेड कांस्टेबल’ को एक वीडियो में कथित तौर पर हथियारबंद लोगों के साथ देखे जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने हेड कांस्टेबल को सेवा में बहाल करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उनका निलंबन अनुचित था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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