मकर संक्रांति पर जारी हुआ ये नियम, तोड़ने पर जा सकते हैं सलाखों के पीछे

मनमोहन सेजू/बाड़मेर:- इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाएगा. इसको लेकर लोगों में अभी से पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश में सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगा दी गई है. इतना ही नहीं, अगर इस दौरान यदि कोई पतंग उड़ाता पाया गया, तो वो सलाखों के पीछे जा सकता है.

मकर संक्राति से पहले ही थार नगरी के आसमान में पतंगों की छटा देखने को मिलने लगी है. लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की सीमा पर बसे बाड़मेर में पतंगबाजी को लेकर खास फरमान निकाला गया है. इसके तहत सुबह और शाम दो-दो घण्टे पतंगबाजी पर रोक लगी रहेगी. प्रतिबंधित समय में पतंग उड़ाते मिलने पर गिरफ्तारी हो सकती है. चाइनीज मांझे पर भी पूरी तरह पाबंदी का आदेश जारी है.

चाइनीज और धातु मिश्रित मांझे पर रोक
हर साल चाइनीज और धातु मिश्रित मांझे से राहगीरों के कटने की घटनाओं को रोकने के लिहाज से बाड़मेर प्रशासन ने बाजार में इस मांझे के उपयोग, उसकी खरीद और बेचने पर रोक लगा दी है. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के मुताबिक मकर संक्रांति के अवसर पर जिले में करंट की आशंका वाले धातु मिश्रित मांझे और पक्षियों को चोट पहुँचाने वाले चाइनीज मांझे पर रोक रहेगी. यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावी रहेगा.

4 घंटे बंद रहेगी पतंगबाजी
पतंग उड़ाने पर सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक रोक रहेगी. प्रशासन ने इस दौरान पतंगबाजी नहीं करने की अपील की है. सुबह वाला समय पक्षियों के घर से निकलने और शाम वाला समय उनके घर लौटने का होता है. ऐसे में सुबह और शाम दो-दो घण्टे पतंगबाजी पर रोक रहेगी.

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