भोपाल में आचार संहिता के साथ 81 दिन के लिए धारा-144 लागू

भोपाल. मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. एमपी की 29 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग की जाएगी. चुनाव के ऐलान के साथ प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है. भोपाल में आचार संहिता के साथ ही 81 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी. अब बिना अनुमति के धरना, रैली, जुलूस नहीं कर सकेंगे. इसके बाद साथ ही  बैंड- बाजे, DJ बजाने के लिए भी अब SDM से अनुमति लेनी पड़ेगी.

मकान मालिकों को अपने किरायदारों की जानकारी नजदीकी थाने में देनी होगी. किराएदार रखने पर थाना प्रभारी को फौरन सूचना देनी होगी. 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है.

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