हाइलाइट्स
राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे हुए थे, जिससे जुड़े कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं.
खजूरी खास में हुई हिंसक घटना के मामले में ट्रायल कोर्ट ने पुत्र को दोषी करार दिया. पिता को बरी कर दिया.
नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने उत्तर पूर्व दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से भीड़ जुटाने और आगजनी करने का दोषी करार दिया, जबकि इन्हीं आरोपों में उसके पिता को बरी कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने जॉनी कुमार और उसके पिता मिट्ठन सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई की. दोनों पर 25 फरवरी 2020 को हुये सांप्रदायिक दंगों के दौरान खजूरी खास इलाके में दो घरों में आगजनी करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था.
न्यायधीश ने कहा, ‘‘आरोपी जॉनी कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस) , धारा 436 (घर आदि को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल), धारा-149 (गैरकानूनी जमावड़ा) और धारा-188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा)के तहत दोषी ठहराया जाता है.’’
यह भी पढ़ें:- अयोध्या के राम मंदिर से कितना अलग है अबू धाबी का पहला भव्य हिन्दू मंदिर? PHOTO देख खुद करें फैसला
सजा पर बहस बाकी
अदालत ने बुधवार को दिए फैसले में सिंह को ‘उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों’ से बरी कर दिया. पेश मामले में पुत्र की सजा की अवधि को लेकर अभी बहन होना बाकी है. अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि किसी भी गवाह ने दोनों को घरों में आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा मानने के बारे में गवाही नहीं दी. इसमें कहा गया, “अगर इन सभी गवाहों की गवाही को एक साथ देखा जाए, तो आरोपी जॉनी के गली में होने, नारे लगाने और अन्य दंगाइयों के साथ भाग लेने के रूप में एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है.”
2 लोगों की गवाही से मिली सजा
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के साक्ष्य “स्पष्ट रूप से” दंगाइयों के साथ कुमार की सक्रिय भागीदारी को स्थापित करते हैं. “यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर दंगाइयों को उनकी भारी संख्या के कारण पुलिस द्वारा मौके से पकड़ा नहीं जा सका. भीड़ की मानसिकता के साथ यह बहुत संभव है कि पुलिस की मौजूदगी से उन्हें कोई परेशानी न हो और यह एक है यह सामान्य ज्ञान की बात है कि पुलिस अधिकारियों पर भी दंगाइयों द्वारा हमला किया जाता है।”
.
Tags: Delhi Court, Delhi news, Delhi Riot
FIRST PUBLISHED : February 15, 2024, 23:27 IST