बोर्ड परीक्षा के चलते दमोह में यहां धारा 144 लागू, नियम तोड़ने वालों की नहीं रहेगी खैर

अर्पित बड़कुल/दमोह: मध्यप्रदेश में 5 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो 5 मार्च तक चलेंगी. इन बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दमोह में 83 केंद्र बनाए गए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे. सोमवार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक बोर्ड परीक्षा होगी. इसके मद्देनजर दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है, ताकि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया जा सके.

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी एफआईआर
जो भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा चयनित संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर दंड संहिता 1973 की धारा 144 लागू होने के बाद ऐसा करने में प्रशासन को 5 या उससे अधिक लोगों की अनाधिकृत मौजूदगी परीक्षा केंद्र के आसपास होने की स्थिति में उन्हें तितर-बितर कर गिरफ्तार करने के सख्त कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे. साथ ही नकल, सामूहिक नकल, गोपनीयता भंग करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाने का प्रयास करते हुए पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

शालीनता से होगी तलाशी
जो भी छात्र-छात्राएं परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे उनकी तलाशी का कार्य शालीनता के साथ किया जाएगा. छात्राओं की तलाशी सिर्फ शिक्षिकाओं द्वारा निर्धारित की गई है. इसके अलावा संस्थान सामूहिक नकल करने में लिप्त पाया गया, तो मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 तथा अन्य संगत अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

सैलवाड़ा पेपर लीक मामले को लेकर सावधानी
2023 में तेंदूखेड़ा ब्लॉक के सैलवाड़ा परीक्षा केंद्र से कक्षा दसवीं के विज्ञान का आखिरी पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद पूरे जिले में अफरातफरी मच गई थी. तत्कालीन कलेक्टर के आदेश पर मामले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ तेंदूखेड़ा थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी. साथ ही शिक्षा विभाग ने 24 घंटे पुलिस हिरासत में रहने वाले शिक्षकों को तत्काल सस्पेंड कर दिया था.

Tags: Board exam news, Damoh News, Local18, Section 144

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