बुल्गारिया की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अहमदाबाद स्थित एक प्रमुख दवा कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पर दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है।
गुजरात की एक निचली अदालत ने बुल्गारिया की फ्लाइट अटेंडेंट की याचिका को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति जे सी दोशी ने इस सिलसिले में 13 अक्टूबर को अहमदाबाद पुलिस को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका स्वीकार करने के बाद अदालत की रजिस्ट्री को संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत से उक्त मामले का रिकॉर्ड और कार्यवाही (आरएंडपी) एकत्र करने के लिए कहा था।
याचिका पर अब दिवाली अवकाश के बाद चार दिसंबर को न्यायमूर्ति एच डी सुथार सुनवाई करेंगे।
बुल्गारिया की 27 वर्षीय महिला की याचिका के अनुसार, उसे अगस्त 2022 में फार्मा कंपनी के प्रबंध निदेशक के लिए फ्लाइट अटेंडेंट और निजी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।
प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद, वह नवंबर 2022 में अहमदाबाद पहुंची और उसे कंपनी द्वारा छारोदी क्षेत्र में एक आवास प्रदान किया गया।
महिला ने याचिका में आरोप लगाया कि फरवरी 2023 में राजस्थान की यात्रा के दौरान दवा कंपनी के प्रबंध निदेशक ने उस पर यौन टिप्पणी की।
उसने आरोप लगाया कि कुछ दिन बाद जम्मू की यात्रा के दौरान फार्मा कंपनी के सीएमडी ने दूसरों की उपस्थिति में उसका यौन उत्पीड़न किया।
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