बिहार में पेट्रोल पंप खोलने का सुनहरा मौका, जल्दी करें अप्लाई, ये हैं शर्तें

रिपोर्ट-सच्चिदानंद/पटना. बिहार के पैक्स में अक्सर धान या चावल की खरीद-बिक्री होते हुए आपने देखा होगा, लेकिन अब पैक्सों की बदली हुई तस्वीर देखने को मिलेगी. जी हां, पैक्सों का कारोबारी दायरा बढ़ाने के लिए कई नई शुरुआत की गई है. इसी कड़ी में पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है. साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर, राशन दुकान, खाद दुकान सहित सभी तरह के कारोबार करने के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है.

अब इन चीजों से एक कदम आगे पैक्सों पर पेट्रोल की भी बिक्री होने वाली है. इसके लिए सहकारिता विभाग ने पंप खोलने के इच्छुक पैक्सों से 17 अक्टूबर तक आवेदन करने को कहा है. इसके लिए कुछ मानकों का पालन करना होगा.

पैक्स पर होगी पेट्रोल-डीजल की बिक्री
प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्स) को भी अब खुदरा पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्र संचालित करने के लिए तैयार किया जा रहा है. ताकि वे खुद को एक मजबूत वित्तीय आधार के साथ बहुउदेश्यीय सोसाइटी में बदलने में सक्षम हो सके. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सभी इच्छुक या पात्र पैक्सों को इस आधिकारिक लिंक (https://www.petrolpumpdealerchayan.in) पर जाकर CC2 या ओपन श्रेणी में ऑनलाइनआवेदन करना होगा. आवेदक पैक्स राज्य या क्षेत्रवार एवं डीलरवार (IOCL / BPCL/HPCL ) विज्ञापन के साथ-साथ विज्ञापित स्थानों की जिलावार सूची भी वेबसाइट पर देख सकते हैं. आपको बता दें कि आवदेन करते समय किसी भी प्रकार की जानकारी और सहायता के लिए support@petrolpumpdealerchayan.in पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा जानकारी और सहायता के लिए सहकारिता विभाग के टॉल फ्री नंबर 1800 1800 110 (सुगम) पर भी सम्पर्क किया जा सकता है.

पूरा करना होगा यह मानक
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इच्छुक और मानक पूरा करने वाले पैक्सों को आवेदन करवाएं. पैक्स उन्हीं जगहों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से रिटेल आउटलेट की रिक्तियां निकाली गई है. रिटेल डीलरशिप के लिए पैक्सों को स्वतंत्रता सेनानियों वाली श्रेणी यानी सीसी-2 में रखा गया है. इसी श्रेणी के हिसाब से पैक्सों को पंप के नियमों में छूट दी जाएगी. पेट्रोल पंप खोलने के लिए पैक्सों के पास सड़क किनारे निर्धारित जमीन होनी चाहिए. पैक्स लीज पर भी जमीन ले सकते हैं. इसके अलावा पैक्स के पास बड़ी पूंजी का होना भी जरूरी है. नियमित रिटेल और ग्रामीण रिटेल खोलने के लिए अलग-अलग मानक हैं. नियमित रिटेल आउटलेट राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर जबकि ग्रामीण रिटेल आउटलेट ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं.

Tags: Bihar News, Local18, Petrol Pump

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