बांग्लादेश से कोलकाता, फिर नूंह…लड़कियों की तस्करी मामले में दोषी 3 रोहिंग्या को कोर्ट ने सुनाई सजा

नूंह.  हरियाणा के नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने तीन रोहिंग्या मुस्लमानों को दस-दस साल की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने तीनों रोहिंग्या मुस्लमानों को दो लड़कियों को तस्करी कर बांग्लादेश से मिजोरम और कोलकाता के रास्ते से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने, दुष्कर्म और अवैध रूप से बेचने के आरोप में दोषी ठहराया है. मामला नवंबर 2021 का बताया है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत के उपजिला न्यायावादी प्रताप सिंह ने बताया कि नवंबर 2021 में नूंह शहर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बांग्लादेश की दो नाबालिग लड़कियों को अवैध रूप से मिजोरम और कोलकाता के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद पहले दिल्ली लाया गया, फिर मेवात भेजा. शाहपुर नांगली नूंह रोहिंग्या बस्ती के रहने वाले कुछ लोगों की भूमिका इसमे रही.

दोनों बांग्लादेशी लड़कियों को घासेड़ा गांव में पांच दिन से मकान में छुपा कर रखा गया और फिर 70 हजार रुपये के हिसाब से कश्मीर में बेचने के लिए सौदेबाजी भी हुई है. इसके अलावा, हैदराबाद रोहिंग्या कैंप में भी बेचने की बात सामने आई. इस सूचना पर पुलिस के सहयोग से बाल कल्याण समिति द्वारा लड़कियों को बरामद किया गया. बरामद लड़कियों को तावडू दीपालया अनाथ आश्रम में भेज दिया गया.

पुलिस ने इस संदर्भ में अवैध रूप से मानव तस्करी,शारीरिक यौन शोषण के साथ-साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बड़ी वारदात को अंजाम देने का शक जाहिर करते हुए केस दर्ज किया. फिर नूंह सीआईए ने जांच शुरू करते हुए वर्ष 2021 दिसंबर माह में आरोपी मोहम्मद अय्यास, रोहिंग्या निवासी बस्ती वार्ड नंबर सात नूंह को गिरफ्तार किया. इसी तरह आरोपी मोहम्मद यूनुस नऔर हाफिज अहमद निवासी रोहिंग्या बस्ती शाहपुर नांगली वार्ड नंबर सात को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के दौरान ही सभी से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए. रिमांड अवधि के दौरान तीनों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया.

बांग्लादेश से कोलकाता, फिर नूंह...लड़कियों की तस्करी मामले में दोषी 3 रोहिंग्या को कोर्ट ने सुनाई सजा

दोषियों को बुधवार को सुनाई गई सजा

उपजिला न्यायाधवादी ने बताया कि पुलिस के सहयोग से इस गंभीर मामले से जुड़े सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. उन्होंने बताया कि करीब तीन साल तक मामले की सुनवाई हुई. बीते सोमवार को तीनो को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया तो मंगलवार को दस दस साल कैद की सजा और तीनो पर दस- दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त जेल में काटने होंगे.

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