बसों की खरीद पर सरकार दे रही 5-5 लाख की सब्सिडी, लेना हो लाभ तो करना होगा बस यह काम

आशीष कुमार/पश्चिम चम्पारण. जिले में परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है. प्रखंड के सुदूर गांवों से जिला मुख्यालय एवं अन्य स्थानों तक आने-जाने के लिए लोगों को अब हर वक्त बस परिवहन की सुविधा मिलेगी. बस परिवहन से प्रखंडों को जिला मुख्यालय एवं अन्य मार्गों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चरणवार करीब 133 बसों का परिचालन शुरू किया जायेगा.

उप विकास आयुक्त के अनुसार, राज्य सरकार से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बसों के परिचालन के लिए रूट निर्धारित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है. प्रखंडवार योजना का लाभ, योग्य आवेदकों को मिल सके,इसके लिए प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर बैठक करने का निर्देश भी दिया गया है. योजना के तहत प्रखंड के विभिन्न गांव से होते हुए जिला मुख्यालय तक बसों का परिचालन किया जाना है.

जिले के 17 प्रखंडों को मिलेगा योजना का लाभ

बकौल अधिकारी, इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 17 प्रखंडों को लाभ दिया जाना है. हर एक प्रखंड से अधिकतम सात लोगों को बस खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. लाभुक को प्रति बस पांच लाख रुपए सब्सिडी का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से खाते में किया जाएगा. गौर करने वाली बात यह है कि हर एक प्रखंड से अधिकतम 7 लाभुकों का चयन किया जाना है. इनमें 02 अनुसूचित जाति वर्ग से, 02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, 01 पिछड़ा वर्ग से, 01 अल्पसंख्यक समुदाय से तथा 01 लाभुक सामान्य वर्ग से होने हैं.

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27 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

बगहा-1, बगहा-2, मधुबनी, भितहां, रामनगर, नरकटियागंज, मैनाटाड़, गौनाहा, चनपटिया, सिकटा, मझौलिया, बैरिया, नौतन एवं योगापट्टी प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से अधिक होने के कारण एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में अर्थात इन प्रखंडों में 08-08 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा. योजना का लाभ लेने के लिए 6 दिसंबर से प्रखंडवार आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 27 दिसंबर तक किया जा सकता है. 6 जनवरी 2024 को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा. बता दें कि लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष और उनके पास जाति प्रमाण- पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है.

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