बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, नहीं हैं पैसे, ऐसे करें आवेदन, फ्री में मिलेगी शिक्षा

लखेश्वर यादव/ जांजगीर-चांपा: छत्तीसगढ़ राज्य में प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है. निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है. आवेदन करने की अंतिम 15 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड के माध्यम से विभागीय ऑनलाईन पोर्टल eduportal.cg.nic.in/rte में आवेदन कर सकते हैं. जांजगीर चांपा जिला शिक्षा अधिकारी अश्वनी भारद्वाज ने बताया कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आरटीई पोर्टल eduportal.cg.nic.in/rte में ऑनलाईन आवेदन में आवेदनकर्ता का आधार कार्ड के आधार पर निवास स्थल, वार्ड नंबर, मोहल्ला अंतर्गत संचालित होने वाले नर्सरी से कक्षा-पांचवीं तक 01 कि.मी. तथा कक्षा छठवीं से आठवीं कक्षाओं तक 03 कि.मी. के अंदर आरटीई पोर्टल में पंजीकृत विद्यालय ही प्रदर्शित होगा.

अगर किसी संस्था स्कूलों में नर्सरी एवं के.जी. 01 की क्लास संचालित नहीं होती है, तो उस विद्यालय का नाम पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होगा. उन्होंने बताया कि आवेदक अगर आरटीई पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन प्रिंट नहीं होने पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर के आरटीई कक्ष क्रमांक-05 में आरटीई हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां से आप निःशुल्क आवेदन क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं.

जिले में आरटीई के तहत इतनी सीट
जिला शिक्षा अधिकारी अश्वनी भारद्वाज ने बताया कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के तहत ऑनलाईन पोर्टल eduportal.cg.nic.in/rte के माध्यम से जांजगीर चांपा जिले के 456 अशासकीय विद्यालयों (प्राइवेट स्कूलों) में 3864 सीट निर्धारित हैं. ऑनलाईन आवेदन पश्चात् 17 अप्रैल 2024 के अंदर सर्वे सूची एवं प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ सक्षम नोडल अधिकारी, संबंधित विद्यालय में जमा करना अनिवार्य है. अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कक्ष क्रमांक-05 में आरटीई हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकतें हैं.

31 मार्च 2024 की स्थिति में बच्चों की उम्र
कक्षा नर्सरी के लिये 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य होना चाहिए.
कक्षा-केजी-1 के लिये 4 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य होना चाहिए.
कक्षा पहली के लिये 5 वर्ष से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होना आवश्यक है.
आवेदन में आयु के अनुसार विद्यालय में संचालित आरटीई में प्रवेशित कक्षा अनुसार ही विद्यालय प्रदर्शित होगा.

आरटीई के तहत एडमिशन के लिए दस्तावेज
माता पिता एवं बच्चे का आधार कार्ड
बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फोटो
बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
पिता अथवा परिवार का आय प्रमाण पत्र

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