आगरा4 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

स्कूलों के 100 मीटर के रेडियस में तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध हैं। नियम पुराना है। इसे कभी-कभी याद किया जाता है। एक बार फिर से उच्च न्यायालय में दायर राजुकमार कुशवाह बनाम उप्र राज्य की याचिका पर मिले निर्देशों पर अभियान शुरू किया गया है। तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ अब फिर कार्यवाही होगी। जुर्माना लगाया जाएगा। इसी क्रम में शुक्रवार को 13 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। स्कूलों के पास सिगरेट, तंबाकू, गुटका और तंबाकू निर्मित उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन अभियान चलाएगा।
नियम पुराना लेकिन नहीं मानते