फिनटेक है तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? Paytm एक्शन पर केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान

Chandrashekhar

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चन्द्रशेखर ने आगे कहा कि फिनटेक होना या टेक कंपनी होना किसी को भी नियामक निरीक्षण से मुक्त नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़े प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि प्लेटफॉर्म 29 फरवरी, 2024 के बाद नई जमा स्वीकार नहीं कर सकता है और क्रेडिट लेनदेन नहीं कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (एमईआईटीवाई) राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को चल रहे पेटीएम संकट पर बात करते हुए कहा कि फिनटेक कंपनी होना किसी को भी नियामक निरीक्षण से मुक्त नहीं करता है। राजीव चंद्रशेखर का बयान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक कार्यशील बैंक द्वारा नियामक मानकों और अनुपालन आवश्यकताओं की पूर्ण उपेक्षा के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई के कुछ दिनों बाद आया है। एक क्षेत्रीय नियामक के पास क्षेत्र के भीतर प्रत्येक इकाई को विनियमित करने का पूर्ण अधिकार होता है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स के लॉन्च के मौके पर कहा, आरबीआई ने ऐसा किया है और ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में है।

चन्द्रशेखर ने आगे कहा कि फिनटेक होना या टेक कंपनी होना किसी को भी नियामक निरीक्षण से मुक्त नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़े प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि प्लेटफॉर्म 29 फरवरी, 2024 के बाद नई जमा स्वीकार नहीं कर सकता है और क्रेडिट लेनदेन नहीं कर सकता है। हालांकि, पेटीएम इस समय सीमा को बढ़ाने के मामले में अपने प्रतिनिधित्व पर काम कर रहा है। 

आरबीआई ने अपनी जांच में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कई ग्राहकों के केवाईसी में बड़ी अनियमितताएं हैं, जिससे डेटा हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर खतरा है। जोखिम बड़ी संख्या में पेटीएम बैंक उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी की अनुपस्थिति से संबंधित था, जिनकी संख्या लाखों में होने का अनुमान है, जिससे आरबीआई प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन हुआ। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि 29 फरवरी की समयसीमा के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को स्थायी निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। 

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