हाइलाइट्स
किसान प्रीतपाल सिंह के पिता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
इस याचिका पर हरियाणा पुलिस की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया गया है.
चंडीगढ़. एमएसपी की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन के दौरान युवा किसान प्रीतपाल सिंह की मौत को लेकर हरियाणा पुलिस ने सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया. हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया कि प्रीतपाल सिंह पर ना तो कोई एफआईआर दर्ज की गई थी और ना ही उसे कभी गिरफ्तार किया गया. कोर्ट को बताया गया कि प्रीतपाल सिंह खेतों में गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें मिला था.
हरियाणा पुलिस का कहना है कि घायल अवस्था में मिले किसान प्रीतपाल सिंह को उन्होंने एक अस्पताल में भर्ती कराया था. पुलिस ने प्रीतपाल को हिरासत में लेने की बात से इनकार किया है. जींद के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने प्रीतपाल सिंह के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान एक हलफनामा द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को यह जानकारी दी.
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21 फरवरी को घायल हुआ प्रीतपाल
प्रीतपाल को शनिवार को पीजीआई रोहतक से पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ भेजा गया था. पंजाब के मुख्य सचिव ने हरियाणा के अपने समकक्ष को पत्र लिखकर मांग की थी कि प्रीतपाल को राज्य के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया जाए. प्रीतपाल 21 फरवरी को खनौरी सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा आहूत ‘दिल्ली चलो’ मार्च के दौरान झड़पों में घायल हो गए थे.
किसान शंभू बॉर्डर पर कर रहे प्रदर्शन
किसानों ने बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए किसान यूनियन का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भी रोका जा रहा है. याचिका में दावा किया गया है कि कई किसान यूनियनों द्वारा अपनी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद केंद्र और कुछ राज्यों ने “धमकी” जारी की है.
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Tags: Farmer Protest, Kisan Andolan, Punjab and Haryana High Court
FIRST PUBLISHED : February 27, 2024, 06:14 IST