पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को दोहरी राहत, हाई कोर्ट ने ED के आदेशों को किया रद्द

यमुनानगर. हरियाणा के हाई प्रोफाइल नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों को रद्द कर दिया है. साथ ही उनकी हिरासत से तुरंत रिहाई के निर्देश दिए हैं. दिलबाग सिंह ने ED द्वारा गिरफ्तार करने के आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. यह मामला उनके और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर हुई छापेमारी में मिले 5 करोड़ नकद, विदेशी शराब, हथियार और कई संपत्तियों के दस्‍तावेज मिलने से जुड़ा हुआ है.

दिलबाग सिंह ने ED द्वारा गिरफ्तार करने के आदेश को रद्द करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. इसमें कहा गया था कि उसे हिरासत में रखना कानून और न्याय के लिए उचित नहीं है. इससे पहले 4 जनवरी को ईडी की टीम ने दिलबाग सिंह के करनाल, सोनीपत और यमुनानगर में कई ठिकानों पर एक साथ रेड डाली थी. इस दौरान उनके घर से विदेशी हथियार, शराब और गोल्ड के अलावा, 5 करोड़ रुपये कैश मिला था. इसके बाद लगातार उनके घर पर ईडी की टीम डटी हुई थी. दिलबाग सिंह को कई दिन की कार्रवाई के बाद पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था.

यमुनानगर से विधायक रहे, पूर्वज करते थे पहलवानी
दिलबाग सिंह 2009 से 2014 तक यमुनानगर से विधायक रहे हैं. उन्हें जिले में बाहुबली नेता के तौर संज्ञा दी जाती है. इनका ट्रांसपोर्ट और माइनिंग को लेकर बड़ा बिजनेस है. जानकारी के अनुसार, दिलबाग सिंह 48 साल के हैं. उन्होंने 2009 में अपना पहला चुनाव लड़ा था. बताया जा रहा कि उनके पूर्वज पहलवानी करते थे. चुनाव के दौरान दिलबाग सिंह ने अपनी 34 करोड़ संपत्ति की घोषणा की थी.

Yamunanagar News: पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को दोहरी राहत, हाई कोर्ट ने ईडी के आदेशों को किया रद्द

इनेलो नेता अभय चौटाला के समधी, अर्जुन चौटाला से हुई बेटी की शादी
इनेलो नेता अभय चौटाला इनके समधी हैं. दिलबाग की बेटी की शादी अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला से हुई है. दिलबाग सिंह ने 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे. 2019 के चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे थे. 2009 में चुनाव में इन्होंने अपनी सपंति 9.23 करोड़ रुपये करीब बताई थी. दिलभाग सिंह ने साल 1994 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की थी.

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