कुंदन कुमार/गया. बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिएभूमि निबंधन नियमावली में संशोधन किया गया है. जिसके बाद अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू हो गया है. इस नए नियम से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. जमीन की रजिस्ट्री कम होने लगी है. लोग अब अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने में लग गए हैं. अब लोगों को अपनी जमीन का निबंधन अंचल कार्यालयों से अपने नाम कराना होगा, तभी जमीन की बिक्री होगी.
‘रजिस्टर 2’ में नाम दर्ज होना जरूरी
पुश्तैनी भूमि की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा. लोग तभी जमीन बेच पायेंगे, जब उनके नाम जमाबंदी होगी. पुश्तैनी भूमि बेचने से पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा, जमीन की दाखिल-खारिज करानी पड़ेगी. नए प्रावधान में दाखिल-खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता, खेसरा नंबर जरूरी है. दोनों खाता, खेसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा. इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अंचल कार्यालय में जिस व्यक्ति का रजिस्टर 2 में नाम दर्ज रहेगा वही जमीन की बिक्री कर सकेंगे.
दाखिल खारिज का नंबर अनिवार्य
गया व्यवहार न्यायालय के वकील अंशुमान नागेन बताते हैं कि रजिस्ट्री में हुए बदलाव से जमीन विवाद में निश्चित रूप से कमी आएगी. पुश्तैनी जमीन के आपसी बंटवारे के बाद जिनके हिस्से में जो जमीन आएगी. उसे अपने नाम से म्यूटेशन कराना होगा, तभी वे जमीन बेचने के हकदार होंगे. इस नियम के लागू होने के बाद फर्जी रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लग जायेगी. साथ ही इसमें होने वाले जमीन विवाद मे भी कमी आयेगी. नये नियम के अनुसार जमीन खरीद बिक्री के लिए दाखिल खारिज का नंबर अनिवार्य होगा.
जमाबंदी अपडेट होने के बाद इसमें तेजी आएगी
जमाबंदी और वंशावली के संबंध में जानकारी देते हुए गया निबंधन कार्यालय के अवर निबंधक राकेश कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले ही भूमि निबंधन अधिनियम में संशोधन किया गया है. जिसमें जिनके नाम पर जमाबंदी होगी, वही जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं.
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वैसे व्यक्ति जिनके नाम से जमाबंदी नही है और जमीन उनके पूर्वजों के नाम से है, तो वह नाम की सूचि लगाकर अंचल कार्यालय जाएंगे. जहां वह जमाबंदी अपने नाम करवा सकते हैं. इन्होंने बताया पिछले कुछ दिनों से जमीन रजिस्ट्री में कमी आई है, लेकिन जमाबंदी अपडेट होने के बाद इसमें तेजी आएगी.
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FIRST PUBLISHED : March 7, 2024, 07:01 IST