पहले पति ने दिया तलाक, देवर ने किया हलाला, सास बोली- यह तो हमारे धर्म में है

यमुनानगर. यमुनानगर की रुखसाना (काल्पनिक नाम) ने भी किसी आम लड़की की तरह निकाह के बाद हजारों सपने बुने थे लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है. रुखसाना की शादी अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में हुई थी. आरोप है कि शादी के दूसरे दिन से ही उसके ससुरालवालों ने यातनाएं देना शुरू कर दिया था. हर रोज उसे ताने देकर अपमानित किया जाने लगा लेकिन रुखसाना सब सहन करती रही.

10 अगस्त 2022 में उसे और उसके बच्चे को अचानक तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया. रुखसाना यमुनानगर अपने मायके घर लौट आई और यमुनानगर पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची. पुलिस ने रुकसाना की शिकायत पर 22 अप्रैल 2023 को मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन राईट ऑन मैरिज एक्ट की धारा 3 व 4, 354, 406 व 498 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. रुखसाना के अनुसार 4 सितंबर 2023 को उसके ससुराल पक्ष के लोग आए और उसपर समझौता कर केस वापिस लेने के लिए दबाव बनाने लगे. इसके बाद 2 अक्टूबर 2023 को उसका पति उसके घर आया और उसने कहा कि वह उससे दोबारा निकाह करेगा.

उसी रात उसने पीड़िता के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए. अगले दिन सुबह रुखसाना का पूर्व पति कहीं चला गया और रात को वापस आया. उस रात भी उसने पीड़िता के साथ संबंध बनाए. रुखसाना के अनुसार 4 अक्टूबर 2023 को उसका पति उसे अपने साथ सहारनपुर ले गया. उसी रात करीब 11 बजे जब रुकसाना आधी नींद में थी तो उसके देवर मुन्ना ने भी उसके साथ यह बोलकर रेप किया की हलाला के बिना वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती. पीड़िता के मुताबिक उसे कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया था जिसके चलते वह विरोध नहीं कर पाई.

सुबह जब रुखसाना ने अपनी सास को आपबीती बताई तो वह यह जानकर हैरान रह गई कि सास ने ही उसके देवर को उसके पास भेजा था. आरोप यह भी है कि सास ने रुखसाना को कहा कि उनके धर्म में बिना हलाला के दोबारा पति के साथ नही रह सकते. रुखसाना बेबस लाचार अवस्था में यमुनानगर लौट आई और इसकी जानकारी पुलिस को दी.

एएसपी हिमाद्रि कौशिक ने बताया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (2) N, 328 के अंतर्गत पति देवर और सास के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर यूपी पुलिस को भेज दी.

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