पहले दो क्वार्टर में एडवांस टैक्स कलेक्शन ₹3.54 लाख करोड़: पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 20% ज्यादा, 5 सितंबर थी डेडलाइन, पर्सनल इनकम टैक्स भी ₹74,481 करोड़

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नई दिल्ली38 मिनट पहले

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वित्त वर्ष 2023-24 के फर्स्ट हाफ यानी पहली छमाही में एडवांस टैक्स कलेक्शन ₹3.54 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। यह पिछले साल के इसी समय के मुकाबले 20% ज्यादा है। वहीं इस फाइनेंशियल ईयर के पहले दो क्वार्टर में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ₹2.80 लाख करोड़, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन करीब ₹74,481 करोड़ रहा है। एडवांस टैक्स जमा करने की डेडलाइन 15 सितंबर रात साढ़े ग्यारह बजे थी। सोमवार को बैंकों की ओर से आंकड़े जारी होने के बाद इसके और बढ़ने की उम्मीद है।

नेट टैक्स कलेक्शन ₹8.63 लाख करोड़
रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर तक, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टोटल टैक्स कलेक्शन ₹9.85 लाख करोड़ रहा है। जबकि अब तक वित्त वर्ष 2022-23 का 1.22 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड सरकार दे चुकी है। इसलिए नेट टैक्स कलेक्शन 8.63 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। इस दौरान TDS से ₹5.13 लाख करोड़ का कलेक्शन किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने ₹18.20 लाख करोड़ के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का बजट रखा है, जिसके 9.6% बढ़ने की उम्मीद है। यह पिछले साल के कलेक्शन रेट के मुकाबले कम है।

ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा- राजकोषीय घाटा कम होगा
इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा कि टैक्स कलेक्शन के आंकड़े दूसरे क्वार्टर में भी बेहतर रहा है। नायर ने बताया, सितंबर के आखिर में कम्युलेटिव टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स के जरिए सरकार की टोटल कमाई बेहतर रहने का अनुमान है, इससे पिछले साल के मुकाबले फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल से पहले क्वार्टर में एडवांस टैक्स कलेक्शन ₹1.16 लाख करोड़ था जो दूसरे में बढ़ कर ₹2.95 लाख करोड़ हो गया है।

ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा- राजकोषीय घाटा कम होगा।

ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा- राजकोषीय घाटा कम होगा।

क्या होता है एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स कलेक्शन
एडवांस टैक्स नॉर्मल टैक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसे साल के आखिर में एक बार जमा करने के बजाए इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है। इसे अर्न टैक्स भी कहा जाता है। इसके पेमेंट की ड्यू डेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है।

क्यों जमा किया जाता है एडवांस टैक्स?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के मुताबिक, जिस व्यक्ति पर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी का अनुमान होता है। उसे एडवांस टैक्स देना होता है। वहीं 60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को इससे छूट दी जाती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करता है इंस्टॉलमेंट की डेट और अमाउंट
सामान्य तौर पर एडवांस टैक्स जमा करने के लिए 4 डेट दी जाती है। इसमें 15 जून के पहले करीब 15% तक, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और फाइनल इंस्टॉलमेंट में 100% , 15 मार्च (अगले फाइनेंशियल ईयर) तक जमा करना होता है।

SBI रिपोर्ट में दावा- मार्च 2024 तक 8.5 करोड़ तक रिटर्न भर जाएंगे
हमारे करदाता इनकम टैक्स भरने को लेकर इतने सजग हो चुके हैं कि 75% लोगों ने अंतिम तारीख से पहले ही रिटर्न भर दिया, साल 2020 में यह आंकड़ा 40% ही था। SBI रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में ये आंकड़े आए हैं।

2047 तक प्रति व्यक्ति सालाना आय 15 लाख होने की उम्मीद
SBI रिसर्च के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति सालाना आय ₹2 लाख रही, जो 2047 तक 14.9 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। देश की आबादी 161 करोड़ तक जा सकती है, जो अभी 140 करोड़ है।

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