हाइलाइट्स
प्रॉपर्टी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है
पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी
प्रयागराज. प्रॉपर्टी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि पत्नी के नाम से खरीदी गई जमीन पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी. कोर्ट ने कहा अक्सर पत्नी की अपनी कोई स्वतंत्र आमदनी नहीं होती है, लेकिन हिंदू परिवार में चलन है कि पति अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदते हैं.
दरअसल, मृत पिता की खरीदी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा देने की मांग को लेकर दाखिल पुत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि संपत्ति पत्नी की आमदनी से खरीदी गई है, उसे पारिवारिक संपत्ति ही माना जाएगा. याची का कहना था कि संपत्ति उसके पिता द्वारा खरीदी गई है, इसलिए वह भी अपनी मां के साथ इसमें हिस्सेदार है. जबकि याची की मां का कहना था कि यह संपत्ति उसके पति ने उसे उपहार में दी है. इसलिए उपहार की संपत्ति पर केवल उसका अधिकार है.
ट्रायल कोर्ट ने बेटे द्वारा संपत्ति तीसरे को देने पर रोक लगाने की मांग अस्वीकार कर दी थी, जिसे याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि मां की कोई आमदनी नहीं है. लिहाजा प्रॉपर्टी पारिवारिक है और बेटे का हिस्सा भी बनता है.
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FIRST PUBLISHED : February 23, 2024, 08:51 IST